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पंचायती राज मंत्रालय के बारे में
पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की वर्तमान में चल रही प्रक्रिया की देखभाल करता है।
किसी संघवाद में, सरकार की शक्तियाँ और कार्य दो सरकारों के बीच विभाजित होते हैं। भारत में ये सरकारें संघ सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें हैं। किंतु, 1993 में भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के पारित होने के साथ, शक्तियों और कार्यों का विभाजन स्थानीय स्वशासनों (ग्राम स्तर पर पंचायत और नगरों एवं बड़े शहरों में नगरपालिकाएं तथा नगर निगम) तक किया गया है। इस प्रकार, भारत की संघीय व्यवस्था में अब दो नहीं, बल्कि तीन स्तरीय सरकारें कार्य करती हैं।
पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। इसे मई 2004 में स्थापित किया गया था। मंत्रालय का मार्गदर्शन कैबिनेट स्तर के मंत्री करते हैं। मंत्रालय का नेतृत्व व मार्गदर्शन इस समय पर श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी कर रहे हैं।
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- पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित फ्लैगशिप परियोजना, रिवैम्पड आरजीएसए के तहत प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु योग्य प्रशिक्षण एजेंसियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया जाता है।
- भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय में सलाहकार के नियुक्ति के लिए पेशेवरों की सेवाओं हेतु आमंत्रित आवेदन
- राष्ट्रीय पंचायत प्रोफ़ाइल
- राज्यों को पीएम सूर्य घर से संबंधित अ.शा. पत्र 08.07.2024
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