Parliamentary Committee on Official Language
राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक स्थायी संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई है। इस समिति में संसद के 30 सदस्य होने का प्रावधान है 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अनुसार, समिति का कर्तव्य है कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।