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    राजभाषा अधिनियम

    राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्‍प, सामान्‍य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्‍य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्‍य रिपोर्टें व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में (अंग्रेजी और हिंदी) जारी किए जाते हैं।